आज हम बात करने वाले प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) के बारे में ये कौन सी योजना आई है इससे आप सभी को क्या क्या फायदा होने वाला है और इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते है ये योजना चालू है या नही ये सभी की बाते आज हम आपको बताने वाले है साथ ही साथ इस में सब्सिडी भी मिलने वाली है |
PM Kisan Tractor Yojana (कृषि यंत्र सब्सिडी योजना)
दोस्तों आप सभी को पता तो होंगा ही हमारे देश में 50% लोग कृषि पर निर्भर है अपना जीवन भी इसी कृषि से करते है इसलिए सरकार भी चाहती है की नई नई योजना से इस कृषि के लिए भी चलाती है कई योजना चलाती है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना या प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना ये योजना स्टेट गवरमेंट के द्वारा चलाई जाती है लेकिन एक बात का भी याद रखे इसमें धोका धड़ी भी बहुत होती है वो कैसे तो कई ऑनलाइन कैफ़े वाले इसमें फॉर्म भरने में करते है और पैसे भी ले लेते है
आप लोग इस योजना का फायदा उठाना चाहते है तो अपने पास के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके पता करे की वहा ये योजना चल रही है तो वहा से आवेदन करे |
नई नई योजना किसानो के लिए चलाई जा रही है जैसे की सोलर पम्प के लिए ऐसे ही बहुत से योजना किसानो के लिए चलाई जाती है , सरकार के द्वारा इस योजना को चलने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है वही एग्रीकल्चर एचुमेंट ट्रैक्टर से प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाती है |
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PM Kisan Tractor Yojana के लिए पात्रता :
किसान ट्रैक्टर योजना पात्रता इस योजना का फायदा उठाने के लिए बहुत छोटा सा कम होता है सबसे पहले बात आती है की इसकी पात्रता जो होती है वो समान होती है
- आवेदक करने वाला किसान भारत का निवासी होना चाहिए
- उम्र की बात करे तो 18 वर्ष से अधिक और 60 से कम होनी चाहिए
- जो भी आवेदक अप्लाई करना चाहता है उसके पास खुद की जमीन होनी चाहिये जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिये
- पारिवारिक आय 1 lakh 50 हजार रूपए से कम होनी चाहिए
- आवेदक को ये याद रखना जरुरी है की उसकी सब्सिडी स्कीम का लाभार्थी ना हो मतलब कि इससे पहले किसी और योजना से उसको सब्सिडी मिलती हो तो ऐसा होना नही चाहिये |
PM Kisan Tractor Yojana में सब्सिडी :
अब बात करते है की इस योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाती है तो सभी स्टेट में अलग अलग सब्सिडी दी जाती है 35 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी वहीँ अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग सब्सिडी दी जाती है |
PM Kisan Tractor Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज :
आधार कार्ड , पैन कार्ड , वोटर आईडी ,पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस ,आवेदक के पास जमीन का लीग दस्तावेज ,बैंक खाता विवरण ,बैंक पासबुक ,श्रेडी प्रमाण पत्र , आवेदक का पासपोर्ट साईंज फोटो तो आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप इस दस्तावेज को धयान में रखे और फिर फ़ार्म भर्रे |
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इस योजना कृषि यंत्र सब्सिडी योजना या प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए आप इसे अप्लाई इस तरह करे हम मध्यप्रदेश की बात करे तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की साईंड में जाकर आपको दो विकल्प दिखाई देते है एक कृषि यंत्र और एक सिंचाई कल्याण ये दोनों में से जिस पर भी आपको फायदा उठाना है तो आप किसी एक में क्लीक कर देख सकते है वही आप इसकी सब्सिडी का भी पता लगा सकते है साथ ही सभी यंत्र पर किस में कितनी सब्सिडी है वो भी आप पता लगा सकते है |
साईंड खुलने के बाद आपको इससे अच्छे से भरना है सभी प्रकार कि डिटेल और साथ ही जमीन से जुड़ी जानकारी भी भरना है इसके बाद वैरीफाई में क्लीक कर सकते है मोबाईल नम्बर डाले उसमे otp आता है उसके बाद otp डाले फिर उसके बाद आपका फार्म की जाच होने के बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते है
ये जानकारी सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए है आप को एक बार और बता दिया जाये की आप किसी और स्टेट से आते है तो आप अपने नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाये वहा पता करे की ये योजना चल रही है या नही जब चल रही होंगी तभी इससे अप्लाई करे नही तो आप भी फ्रॉड के चकरो में ना पढ़े सब्सिडी भी नही मिलेगी और आपसे पैसे भी ले लिये जायेगे |
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना हेल्पलाइन नंबर
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर 155261 / 011-24300606 है। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते है